सरकार का बड़ा अपडेट: PAN कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर के बाद आपका PAN हो जाएगा बंद

नई दिल्ली : सरकार ने पैन कार्ड बनवाने और उसे आधार से लिंक करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, जिनके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक दोनों को लिंक करना जरूरी होगा। इसके बाद बिना आधार लिंक के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और अन्य वित्तीय गतिविधियों में समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं इस नए नियम की पूरी जानकारी और लिंकिंग की आसान प्रक्रिया।

इस बदलाव का मकसद टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है। फिलहाल, पैन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति विभिन्न पहचान पत्रों का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब आधार के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अगर आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना है, तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पैन नंबर, आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरने होंगे। अंत में आधार की सत्यता की पुष्टि करते हुए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होती है और सफल होने पर संदेश दिखाई देगा।

इस नियम के चलते समय पर आधार-पैन लिंकिंग कराना जरूरी हो गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना लिंक किए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और इसका प्रभाव आपके वित्तीय और टैक्स मामलों पर पड़ेगा।

 

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