MP के दो बड़े शहरों में दोपहिया वाहनों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त से नियम लागू!

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब 1 अगस्त 2025 से इन दोनों शहरों में किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा. इस संबंध में दोनों शहरों के जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.

इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह आदेश दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है और इसे 1 अगस्त से पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा. आदेश लागू होने से पहले, 31 जुलाई को पूरे शहर में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को समय पर इस नए नियम की जानकारी देना है ताकि वे इसका पालन कर सकें.

जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना हेलमेट आए किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें. यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 

You May Also Like

More From Author