स्मोकिंग बैन :1 जुलाई से नहीं उड़ा पाएंगे धुआं, लगेगा 13,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली :  सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला खासतौर पर बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ्रांस की स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कैथरीन वौट्रिन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति खुले में धूम्रपान करता पाया गया, तो उस पर 13,000 रुपये (लगभग 150 यूरो) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कहां-कहां नहीं कर पाएंगे धूम्रपान?

इस प्रतिबंध में पार्क, सार्वजनिक उद्यान, समुद्रतट, स्कूल के बाहर के इलाके और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल शामिल हैं। यानी अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना बीते कल की बात हो जाएगी।

इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा कि यह कदम बच्चों को साफ हवा देने के अधिकार की रक्षा के लिए उठाया गया है. धूम्रपान की आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां किसी बच्चे की सांस लेने की आजादी शुरू होती है. नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करते पकड़ा जाता है तो उस पर 35 यूरो करीब 154 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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