चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट ने आज लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। उक्त फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आज कैबिनेट द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी को पास कर दिया गया है। पहले चरण में यह पॉलिसी राज्य के 27 शहरों में लागू की जाएगी। अमन अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पॉलिसी के तहत एक इंच ज़मीन भी जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ज़मीन मालिक को पूरी आज़ादी होगी कि वह अपनी ज़मीन सरकार को दे, किसी बिल्डर को दे या फिर अपने पास ही रखे।
उन्होंने कहा कि ज़मीन मालिकों और किसानों को विरोधियों की गुमराह करने वाली बातों में नहीं आना चाहिए। इस मौके पर मंत्री अरोड़ा ने पॉलिसी से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी सांझा की और इसे किसानों और ज़मीन मालिकों के हित में बताया।
नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अब कोई भी निजी डिवेलपर किसानों को बहला-फुसलाकर या जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं ले सकेगा. किसान अपनी जमीन सरकार को देंगे या नहीं, इसका फ़ैसला पूरी तरह उन्हीं का होगा. अगर कोई किसान खेती जारी रखना चाहता है, तो वह अपनी जमीन अपने पास भी रख सकता है. कोई भी निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं किया जा सकेगा, जब तक किसान अपनी लिखित मंजूरी (NOC) नहीं देगा.