स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मिली गिरफ्तारी से बड़ी राहत, मद्रास हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

कामरा ने कोर्ट में दी थी ये दलील

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वे महाराष्ट्र की अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। कॉमेडियन ने हाई कोर्ट में कहा कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ़्तारी का डर है। कामरा की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी।

मुंबई पुलिस ने कामरा को भेजा था समन

बता दे मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को समन भेज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। पुलिस का यह दूसरा समन है। कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित कॉमेडी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

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